बिहार में जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। अब केवल आधार कार्ड के आधार पर प्रमाण पत्र जारी नहीं होंगे; आवेदकों को अन्य आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।बिहार में प्रमाण पत्र बनवाने के नियम बदले। ग्राफिक्स एआई जनरेटेड
India A To Z News संवाददाता, भभुआ। बिहार में जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में अब बदलाव किया गया है। नए नियम के तहत अब केवल आधार कार्ड के आधार पर ये प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।
आवेदकों को अन्य आवश्यक दस्तावेजों का विवरण भी देना होगा। बता दें कि यह बदलाव बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवाने पर रोक लगाना है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, सभी RTPS काउंटरों और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जब भी कोई व्यक्ति जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगा तो उसे आवेदन फार्म में केवल अपना नाम भरना पर्याप्त नहीं होगा।
आवेदक को अपना नाम, पिता का नाम व माता का नाम और यदि वह विवाहित है तो पति या पत्नी का नाम भी दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आवेदक को यह भी बताना होगा कि प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उसके पास कौन-कौन से दस्तावेज उपलब्ध हैं।
जाति और आय प्रमाण पत्र के लिए ये डॉक्यूमेंट्स होंगे जरूरी
सरकार ने जाति और आय निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए कई विकल्प दिए हैं। जिसमें खतियान, दान पत्र, भूमि से संबंधित दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित जमीन से जुड़े अभिलेख तथा अन्य राजस्व रिकॉर्ड शामिल हैं।
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