रोहतास जिले में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे एवं आपसी समझौते को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगामी 09 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रोहतास (सासाराम) द्वारा किया जा रहा है।
लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा आपसी सहमति और सरल प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। इसमें सुलह योग्य आपराधिक मामले, धारा 138 एनआई एक्ट, बिजली विवाद, वाहन दुर्घटना दावा, सिविल सूट, श्रम विवाद, बैंक ऋण वसूली, माप-तौल तथा अन्य लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा।
प्राधिकरण की ओर से बताया गया है कि लोक अदालत में किसी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगती है। यदि पहले से कोर्ट फीस जमा की गई है तो नियम अनुसार राशि वापस भी की जा सकती है। साथ ही, यहां लिए गए फैसले अंतिम माने जाते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कराएं और न्याय प्रक्रिया को सरल बनाएं।
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